नई दिल्ली के आचरण अधिकारी (DK Jain) ने मंगलवार को बोर्ड के कर्मचारी मयंक पारिख (Mayank Pareekh) को हितों के टकराव का दोषी पाया है। उन्हें बीसीसीआई और मुंबई के 6 क्रिकेट क्लबों के साथ उनकी भूमिका में से किसी एक को चुनने को कहा। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता (Sanjay Gupta) ने पारिख के खिलाफ हितों के टकराव की याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बोर्ड के प्रबंधक पारिख मुंबई के छह क्लबों/ अकादमियों से जुड़े हुए हैं। जैन ने अपने आदेश में कहा, 'मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि नियमों के अनुसार हितों के टकराव का मामला बनता है।' उन्होंने कहा, 'यह बीसीसीआई पर निर्भर करता है कि वह मयंक पारिख से इस्तीफा देने का मौका देती है या जिन क्लबों को लेकर सवाल उठा है उससे पारिख खुद को अलग करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हितों के टकराव की स्थिति बीसीसीआई की संतुष्टि से हल हो गई है।' उन्होंने कहा, 'इस संबंध में अगर पारिख पर्याप्त कदम उठाने में असफल रहे तो बीसीसीआई इसे सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई कर सकती है, जिससे हितों के टकराव का यह मामला जल्द से जल्द समाप्त हो जाए।' बीसीसीआई के संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक पद नहीं रह सकता है।
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