Thursday, November 14, 2019

हितों का टकराव: द्रविड़ के खिलाफ शिकायत खारिज

नई दिल्ली भारत के महान खिलाड़ी के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि के आचरण अधिकारी डीके जैन ने गुरुवार को उनके खिलाफ हितों के टकराव की शिकायत खारिज कर दी। जैन ने कहा कि 'इसमें कोई दम नहीं है।' जैन ने आदेश जारी करने के बाद कहा, 'मैंने शिकायत खारिज कर दी है। राहुल द्रविड़ के साथ हितों के टकराव का कोई मुद्दा नहीं है।' मीडिया को मिली इस आदेश की प्रति के अनुसार, 'तथ्यों के आधार पर मुझे भरोसा हो गया है कि नियमों के अनुसार हितों के टकराव का मामला नहीं बनता है। नतीजतन, शिकायत खारिज कर दी जाती है, जिसमें कोई दम नहीं है।' एमपीसीए के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने द्रविड़ के खिलाफ कथित टकराव का मामला दायर किया था क्योंकि वह मौजूदा समय में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) प्रमुख हैं और साथ ही इंडिया सीमेंट्स के कर्मचारी भी हैं। जैन ने मंगलवार को दूसरे दौर की सुनवाई की थी, जिसमें द्रविड़ का प्रतिनिधित्व उनके वकील ने किया था। इससे पहले 26 सितंबर को मुंबई में हुई व्यक्तिगत सुनवाई में उन्होंने अपना मामला पेश किया था। वह इस समय बेंगलुरु में एनसीए निदेशक भी हैं और इंडिया सीमेंट्स ग्रुप के उपाध्यक्ष भी हैं, जिसकी आईपीएल फ्रैंचाइजी चेन्नै सुपरकिंग्स (CSK) है। एनसीए की जिम्मेदारी दिए जाने से पहले वह इंडिया A और अंडर 19 टीमों के मुख्य कोच भी थे। द्रविड़ ने अपने बचाव में कहा था कि उन्होंने इंडिया सीमेंट्स से 'अनुपस्थिति की अनुमति' ले ली थी और उनका चेन्नै सुपरकिंग्स से कोई लेना देना नहीं है। बीसीसीआई संविधान के नियम 38 (4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से ज्यादा पद पर काबिज नहीं रह सकता। जैन ने द्रविड़ के मामले में इस नियम की अलग तरह से व्याख्या की, जिसमें आदेश के अनुसार बीसीसीआई से जुड़े किसी व्यक्ति का महज एक पद पर काबिज रहना 'हितों के टकराव' के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है।


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